Women’s Commission के नए निर्देश: पार्लर, जिम और टेलर के यहां पुरुष कर्मचारी होने पर पुलिस द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा। इससे न केवल महिलाएं, बल्कि सेवा प्रदाता भी प्रभावित होंगे।
उत्तर प्रदेश में Women’s Commission के नए प्रस्ताव को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर महिलाओं से जुड़े कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें दर्जी, जिम और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाएं शामिल हैं। महिला आयोग ने यह कदम महिलाओं को बैड टच और अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए उठाया है। आयोग के अनुसार, अब प्रदेश में पुरुष दर्जी महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे; इसके बजाय दुकानों पर महिलाओं की नाप लेने के लिए महिला दर्जी रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह, जिम में महिला ग्राहकों के लिए महिला ट्रेनर की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने कहा कि यह प्रस्ताव महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने अपील की कि जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर और दर्जी की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाए। बबिता चौहान ने यह भी कहा कि पहले ब्यूटी पार्लरों में केवल महिला कर्मचारी होती थीं, लेकिन अब पुरुष कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी है, यहाँ तक कि ब्राइडल मेकअप भी पुरुष करने लगे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी महिला को पार्लर में पुरुष कर्मचारी से सेवा लेनी है, तो उसे लिखित सहमति देनी होगी।
आयोग ने यह प्रस्ताव भी दिया कि पार्लर, जिम और दर्जी की दुकानों में पुरुष कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन पुलिस द्वारा किया जाए। यह प्रस्ताव आयोग के सभी सदस्यों ने समर्थन किया है।
28 अक्तूबर को हुई बैठक में महिला सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि महिला जिम, योगा सेंटर, विद्यालय, नाट्य कला केंद्र, बुटीक और कोचिंग सेंटरों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य है, और इन स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा, प्रवेश के समय पहचान पत्र की जांच भी की जानी चाहिए।
नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस ट्रेनर और सीसीटीवी की व्यवस्था आवश्यक होगी, जबकि विद्यालय बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या शिक्षिका का होना जरूरी होगा। बुटीक सेंटरों पर महिला परिधानों की नाप लेने के लिए केवल महिला टेलर नियुक्त किए जाएंगे। कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी और वाशरूम की सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। महिला परिधानों की बिक्री के केंद्रों पर महिला कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
Women’s Commission’s new instructions: If parlors, gyms and tailors have male employees, they will be verified by the police. This will affect not only women, but also service providers.
There is a lot of discussion about the new proposal of the Women’s Commission in Uttar Pradesh, which has created a state of confusion among the people. On the implementation of this proposal, changes can be seen in many areas related to women, including services like tailoring, gym and beauty parlor. The Women’s Commission has taken this step to protect women from bad touch and inappropriate behavior. According to the commission, now male tailors in the state will not be able to take measurements of women; instead it will be mandatory to keep female tailors to take measurements of women at shops. Similarly, the provision of female trainers for female customers in gyms is also proposed.
Commission Chairperson Babita Chauhan said that this proposal will prove to be helpful in increasing the safety of women and their employment opportunities. She appealed that only female trainers should be appointed for women in gyms and female employees should be appointed at tailor shops. Babita Chauhan also said that earlier beauty parlors used to have only female employees, but now the number of male employees has started increasing, even men have started doing bridal makeup. She suggested that if a woman wants to take service from a male employee in a parlor, she will have to give written consent.
The commission also proposed that the presence of male employees in parlors, gyms and tailor shops should be verified by the police. This proposal has been supported by all the members of the commission.
In the meeting held on October 28, all the District Magistrates were instructed to ensure the safety and respect of women and girls in women’s gyms, yoga centers, schools, dramatic arts centers, boutiques and coaching centers regarding the protection of women’s safety and rights. It was decided in the meeting that it is mandatory to have a female trainer in women’s gyms and yoga centers, and it will also be necessary to install CCTV at these places. Apart from this, identity cards should also be checked at the time of entry.
Provision of female dance trainer and CCTV will be necessary in drama centers, while female security guard or teacher will be necessary in school buses. Only female tailors will be appointed to take measurements of women’s dresses at boutique centers. Instructions have also been given to ensure CCTV and washroom facilities in coaching centers. Presence of female employees will be mandatory at centers selling women’s dresses.